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हाथरस 09 जून । थाना सिकंदराराऊ से संबंधित एक पुराने मामले में न्यायालय ने अभियुक्त को दोषी ठहराते हुए सजा सुनाई है। न्यायालय जेएम सिकंदराराऊ, ने अभियुक्त कौशल किशोर तिवारी को न्यायालय उठने तक की सजा तथा 1,500 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। पुलिस के अनुसार थाना सिकंदराराऊ में वर्ष 2013 में मु0अ0सं0-836/2013 के तहत भारतीय दंड संहिता की धारा 279, 338 एवं 427 में अभियोग पंजीकृत किया गया था। मामले में अभियुक्त कौशल किशोर तिवारी पुत्र बृजेंद्र स्वरूप तिवारी, निवासी खम्हैला, थाना मंगलपुरा, जनपद कानपुर के विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया गया था। विवेचना के दौरान पुलिस द्वारा साक्ष्यों का संकलन करते हुए गुणवत्तापूर्ण जांच पूर्ण की गई तथा आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। इसके बाद शासन के निर्देशों एवं पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश द्वारा संचालित ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान के तहत इस मुकदमे को प्राथमिकता के आधार पर चिन्हित कर मॉनिटरिंग सेल द्वारा लगातार अनुश्रवण किया गया। न्यायालय में विचारण के दौरान अभियोजन पक्ष द्वारा प्रभावी पैरवी की गई, जिसके परिणामस्वरूप माननीय न्यायालय ने अभियुक्त को दोषी मानते हुए दंडित किया।

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