Hamara Hathras

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हाथरस 09 दिसम्बर । थाना हाथरस गेट में वर्ष 1999 में पंजीकृत मुकदमा संख्या 311/1999 धारा 323, 324 एवं 504 भादवि के तहत दर्ज मामले में न्यायालय द्वारा दोषियों को सजा सुनाई गई है। यह मुकदमा गुलाब सिंह पुत्र भोला सिंह, नौबत सिंह पुत्र भोला सिंह, लाल सिंह पुत्र नौबत सिंह एवं राम कुमार पुत्र नौबत सिंह निवासीगण ओढ़पुरा, थाना हाथरस गेट, जनपद हाथरस के विरुद्ध दर्ज किया गया था।

मामले की विवेचना तत्परता एवं गुणवत्ता के साथ पूर्ण कर आरोप पत्र माननीय न्यायालय में प्रेषित किया गया। शासन के निर्देशों एवं पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश द्वारा चलाए जा रहे “ऑपरेशन कन्विक्शन” अभियान के तहत पुलिस अधीक्षक हाथरस के निर्देशन में इस मुकदमे को प्राथमिकता के आधार पर चिन्हित किया गया। मॉनिटरिंग सेल जनपद हाथरस द्वारा न्यायालय में प्रभावी पैरवी कराई गई तथा अभियोजन शाखा द्वारा मजबूत पक्ष रखा गया। प्रभावी पैरवी का परिणाम रहा कि आज दिनांक 09 दिसंबर 2025 को माननीय न्यायालय ACJM, हाथरस ने चारों अभियुक्तों गुलाब सिंह, नौबत सिंह, लाल सिंह एवं राम कुमार को न्यायालय उठने तक की सजा एवं प्रत्येक पर ₹2000 के अर्थदंड की सजा सुनाई।

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