Hamara Hathras

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हाथरस 12 नवम्बर। ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान के तहत प्रभावी कार्यवाही के परिणामस्वरूप न्यायालय ने थाना हाथरस जंक्शन के आर्म्स एक्ट से संबंधित एक प्रकरण में अभियुक्त को जेल में बिताई गई अवधि (66 दिन) की सजा एवं ₹1500 का अर्थदंड प्रदान किया है। प्रकरण के अनुसार, थाना हाथरस जंक्शन पर मु.अ.सं. 207/2014, धारा 25 आर्म्स एक्ट के अंतर्गत अभियुक्त जाहिर पुत्र इदरीश निवासी कांजीपाड़ा, थाना सिकंद्राराऊ, जनपद हाथरस के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत किया गया था। इस मामले की विवेचना पुलिस द्वारा तत्परता और गुणवत्ता के साथ पूर्ण की गई तथा आरोपी के विरुद्ध आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया गया। ऑपरेशन कन्विक्शन” अभियान के तहत पुलिस अधीक्षक  के निर्देशानुसार, इस प्रकरण को मॉनिटरिंग सेल के पर्यवेक्षण में रखकर अभियोजन शाखा द्वारा प्रभावी पैरवी की गई। न्यायालय में हुई सुनवाई के दौरान अभियोजन की मजबूत दलीलों के आधार पर माननीय एसीजेएम हाथरस ने अभियुक्त जाहिर को दोषसिद्ध मानते हुए जेल में बिताई गई अवधि (66 दिन) को सजा के रूप में स्वीकार करते हुए ₹1500 का अर्थदंड लगाया। यह निर्णय पुलिस और अभियोजन की समन्वित कार्रवाई का परिणाम है, जो यह दर्शाता है कि “ऑपरेशन कन्विक्शन” के अंतर्गत अपराधियों को दंडित कराने की दिशा में हाथरस पुलिस लगातार प्रभावी कार्यवाही कर रही है।

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